नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : मुख्यमंत्री पार्क सौन्दर्यीकरण योजना के तहत ‘ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली’ की थीम पर दिल्ली के पार्को का सौन्दर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया। यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने बताया कि दिल्ली के पार्को के विकास के लिए हर विधानसभा में एक इंचार्ज, हर दो विधानसभा पर एक पर्यवेक्षक (आब्जर्वर) और राज्य स्तर पर दो कोर्डिनेटर की ट्रेनिंग के लिए नियुक्ति की जा रही हैं। साथ ही आरडब्लूए को योजना में शामिल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के संबंध में जानकारी साझा की गई और विधायक को उनके एरिया में मौजूद पार्को के बारें में विस्तृत जानकारी भी दी गई हैं । दरअसल सोमवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली के विधायकों और डीपीजीएस के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई।
टिकाऊ शहर बनाने के लिए विश्व स्तरीय सामुदायिक पार्क की पहल की गई हैं
बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली को आधुनिक, न्यायसंगत और टिकाऊ शहर बनाने के लिए, दिल्ली के पार्कों को आधुनिक, विश्व स्तरीय बनाने लिए सामुदायिक पार्क पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत दिल्ली के सभी पार्को का ‘ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली थीम’ पर विकास किया जाएगा, जिसके पहले चरण में डीपीजीएस की 70 टीमों द्वारा दिल्ली में मौजूद 16 हज़ार 828 पार्को में से लगभग 11 हज़ार 500 पार्को का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका हैं, जिनमे लगभग 6 हज़ार 345 पार्क मैंटेन नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पार्को के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए प्रत्येक आरडब्लूए को डीपीजीएस द्वारा प्रति एकड़ 2 लाख 55 हज़ार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही नए पार्को के विकास के लिए प्रति एकड़ 1 लाख की अतिरिक्त धनराशि भी देने का निर्णय लिया गया हैं। इसके साथ ही पार्को में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए एसटीपी की इंस्टालेशन के लिए प्रति एकड़ 3 लाख 50 हज़ार की सहायता देने का निर्णय भी लिया गया हैं।
ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली योजना में पंजीकरण करने की प्रक्रिया
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आरडब्लूए को इस योजना में एक अप्लीकेशन के द्वारा आवेदन कर सकती है। इसके अनुसार सबसे पहले उन्हें अपने आसपास के किसी पार्क का चुनाव करना हैं। इसके बाद पार्क अपनाने के लिए पंजीकृत आरडब्लूए होना अनिवार्य है। यदि कोई पंजीकृत आरडब्लूए मौजूद ना हो तो नई आरडब्लूए बनाए और पंजीकृत करायें। इसके बाद आरडब्लूए अपनी पात्रता की जांच करें। पात्रता/ योग्यता की जांच के बाद उन्हें दिल्ली सरकार के ई-जिला पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा और साथ ही सभी उल्लेखित दस्तावेज़ों को अपलोड करना भी अनिवार्य हैं।