दिल्ली सरकार निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने पश्चिमी दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. सरकार ने बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा की मान्यता वापस लेने का आदेश जारी किया है। दरअसल दिल्ली सरकार को निजी स्कूलों की ओर से मनमाने ढंग से फीस वसूलने की लगातार शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद अब ऐसे स्कूलों पर कार्रवाही की जा रही है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के मुताबिक ‘स्कूल लगातार शिक्षा निदेशालय के कानूनी निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था। निदेशालय के निर्देशों के विरुद्ध जबरदस्ती फीस बढ़ा रहा था, शिक्षा के जरिए मुनाफाखोरी कर रहा था, और गैर जरूरी/ गैरकानूनी फीस वसूल करके अभिभावकों का शोषण कर रहा था।
छात्र अगले सेशन में सरकारी स्कूल में किए जाएंगे ट्रांसफर
इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा, शिक्षा निदेशालय ने इसका भी उपाय निकाला है. निदेशालय के मुताबिक 2021-22 का सेशन कंप्लीट होने के बाद स्कूल के सभी बच्चे पास के चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल या सरकारी स्कूल में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह पेरेंट्स की सहमति के बाद ही होगा।
2022-23 में नहीं होगा इस स्कूल में कोई एडमिशन
इसके साथ पहले से भुगतान किए गए फीस का एडजस्टमेंट होगा। दिल्ली सरकार ने साथ ही स्कूल में होने वाले एडमिशन पर रोक लगाई है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक सेशन 2022-23 के लिए बाल भारती स्कूल में कोई एडमिशन नहीं होगा। वहीं स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडजस्ट किए जाएंगे। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने रोहिणी में बाल भारती स्कूल को टेकओवर करने का फैसला किया था।