दिल्ली की एक अदालत ने बसपा के एक पूर्व सांसद के पुत्र आशीष पांडेय को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पांडेय को एक पांच सितारा होटल में पिस्तौल लहराने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने आरोपी को पांच नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया।
इसके पहले पुलिस ने कहा कि उसे आरोपी से और पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले अदालत ने पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। यह घटना 16 अक्टूबर को हुयी थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जन आक्रोश पैदा हुआ। इसके बाद 16 अक्टूबर को मामले में एक प्राथिमकी दर्ज की गयी थी।
घटना के बाद लापता हुए आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त अभियान छेड़ा था। आशीष पांडेय ने बाद में 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया था। उसके खिलाफ शस्त्र कानून की धाराओं 25 और 27 तथा भादंसं की धाराओं-341 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम सात साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।