राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दशहरे में रावण और पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन बनाने को कहा जिन्हें अगले साल से लागू किया जाएगा। वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते समय हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से जल्द ही इस पर अमल करने को कहा है।
सेंट्रर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने इस संबंध में कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत शहर में कई सख्त कदम उठाए जाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि यदि वायु की क्वालिटी ‘सामान्य से खराब’ स्तर पर पाई जाती है तो डंपिंग यार्ड या अन्य जगहों पर कचरा जलाने पर रोक, ईंट भट्ठों और इंडस्ट्रीज पर पॉल्यूशन कंट्रोल के सख्त नियम लागू किये जाएंगे।
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वहीं यदि वायु की गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ पाई गई तो डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही पार्किंग फीस को भी 3 से 4 गुना बढ़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्थिति में मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाएगी।