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गुरुग्राम प्रशासन ने कोविड रोगियों के लिए एम्बुलेंस के अधिकतम किराए को लेकर जारी किए आदेश

गुरुग्राम के जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में मरीजों और शवों को ले जाने वाली एम्बुलेंस और अन्य वाहनों के लिए अधिकतम किराया को लेकर आदेश जारी किया है। इसके तहत, 3 किमी तक की दूरी के लिए 500 रूपए प्रति किमी शुल्क लिया जाएगा और उसके बाद यह 25 रूपए प्रति किमी होगा।

गुरुग्राम के जिला प्रशासन ने गुरुवार को गुरुग्राम में मरीजों और शवों को ले जाने वाली एम्बुलेंस और अन्य वाहनों के लिए अधिकतम किराया को लेकर आदेश जारी किया है। इसके तहत, 3 किमी तक की दूरी के लिए 500 रूपए प्रति किमी शुल्क लिया जाएगा और उसके बाद यह 25 रूपए प्रति किमी होगा।
वहीं 750 रूपए  3 किमी से 7 किमी की दूरी के लिए और इसके बाद 25 रूपए  प्रति किमी के लिए शुल्क लिया जाएगा। 7 किमी से अधिक के लिए 1,000 रूपए शुल्क लिया जाएगा और इसके बाद 25 रूपए  प्रति किमी होगा। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग ने कहा कि कोविड मरीजों से तय दरों से ज्यादा वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि निजी एम्बुलेंस चालक और सेवा प्रदाता राज्य के भीतर और बाहर मरीजों को परिवहन के लिए नागरिकों से अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं। इसके कारण कोविड संकट के दौरान नागरिकों द्वारा अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन किया जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है।
आदेश में कहा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), हरियाणा के मिशन निदेशक से प्राप्त निदेशरें के अनुपालन में, जिला गुरुग्राम में रोगियों के परिवहन के लिए नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एम्बुलेंस के प्रभार को निर्धारित करना आवश्यक है।
प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, इन अनिश्चित समय के दौरान एम्बुलेंस चालकों और मालिकों द्वारा अनुचित दरों के कारण कोविड रोगियों और उनके परिवारों को होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए किराया शुल्क तय किया गया है।

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