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हरदीप सिंह पुरी बोले- अनधिकृत कालोनियों में दस दिन में शुरु हो जायेगा संपत्तियों का पंजीकरण

हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिये अगले दस दिनों में संपत्ति का पंजीकरण शुरु होने का आश्वासन देते हुये सोमवार को कहा कि दिल्ली में सत्तारूढ़ ‘आप’ इस मामले में लोगों को गुमराह कर रही है।

आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिये अगले दस दिनों में संपत्ति का पंजीकरण शुरु होने का आश्वासन देते हुये सोमवार को कहा कि दिल्ली में सत्तारूढ़ ‘आप’ इस मामले में लोगों को गुमराह कर रही है। पुरी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘आने वाले आठ- दस दिनों में लोगों को मालिकाना हक़ देने के लिए पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। 
आप झूठ बोलते रहिए, जबकि हम जल्द ही इन कॉलोनियों के निवासियों के हाथ में इनके घरों के काग़ज़ दे देंगे। ‘आप’ दिल्लीवालों की खुशियों में बाधा नहीं बन सकते।’’ पुरी ने कहा, ‘‘अब भी ‘आप’ इस मामले में लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं, जबकि हम (केन्द्र सरकार) इससे निपटने के लिए क़ानून भी ले आये।’’ 
उल्लेखनीय है कि ‘आप’ के नेताओं का आरोप है कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित कानून अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों को सिर्फ संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देता है। इससे भवन निर्माण नियमों के तहत अनधिकृत कालोनियां नियमित नहीं होंगी। 
अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के केन्द्र सरकार के फार्मूले के खिलाफ ‘आप’ की सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के जवाब में पुरी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इन कालोनियों में संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये कानून पारित करने और लोगों को मालिकाना हक़ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 
उन्होंने ‘आप’ पर लोगों के लिये लाभप्रद साबित होने वाले कामों में बाधा पहुंचाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुये कहा कि ‘आप’ के नेता शब्दों को पकड़ कर भ्रम जाल बुन रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में पुरी ने कहा, ‘‘डीडीए ने सभी कॉलोनियों के नक्शे उपग्रह के माध्यम से केवल दो महीने के अंदर पूरे कर दिए। वेबसाइट पर 35000 लोगों ने पंजीकरण भी कर दिया है और बहुतों ने अपने क़ागज़ात भी जमा कर दिए।’’ 
उन्होंने संपत्ति के रजिस्ट्री शुल्क के बारे में स्थिति को स्पष्ट करते हुये कहा कि जिन इलाकों में सर्कल रेट 20,000 रुपये प्रति गज़ है, उन इलाकों के लोगों को केवल 100 रूपये प्रति गज़ की दर से ही पंजीकरण शुल्क देना होगा। 
पुरी ने कहा, ‘‘आपने लोगों को धोखा दिया और अब उनको शब्दों के जाल में उलझा रहे हैं। जब भी दिल्ली के हित में कोई काम होता है, तो यह उसमें रोड़े अटकाते हैं। यह पांच साल में दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों का नक्शा नहीं बनवा पाए और उसके बाद भी उन्होंने न्यायालय में जाकर दो साल और मांगे।’’ 
केन्द्र सरकार ने हाल ही में संपन्न हुये संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में संपत्ति के पंजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाला कानून पारित कर इन कालोनियों को नियमित करने का फार्मूला निकाला था। इसके तहत इन कालोनियों के लोगों को संपत्ति के मालिकाना हक देकर संपत्ति के खरीद- फरोख्त को अनुमति दे दी गयी है। 

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