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दिल्ली-NCR के 14 जिलों में पुराने वाहनों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी हरियाणा पुलिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा पुलिस एनसीआर में पड़ने वाले सभी 14 जिलों में पुराने वाहनों के संचालन के संबंध में जागरूकता अभियान चलाएगी।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 
कोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी के बारे में जागरूक करेगी।
दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर क्षेत्र यानी हरियाणा के 14 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है। 
उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान के तहत ऐसे वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह दी जाएगी। इसके साथ ही, प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और उपरोक्त मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। प्रवक्ता ने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को न चलाएं।

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