दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष को सदन में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह और न्यायमूर्ति मनोज ओहरी की अवकाश पीठ ने कहा कि जो राहत मांगी गई है, उसपर विचार करने के बाद यह तय किया है कि इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है।
उन्होंने याचिका को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आठ जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया। यचिका दायर करने वाले वकीलों मनमोहन सिंह नरुला और सुष्मिता कुमारी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सदन में नेपा प्रतिपक्ष की नियुक्ति का संवैधानिक कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं करना गलत परिपाटी शुरू कर रहा है और लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है।