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जरा-जरा सी गलियों में अवैध तारों का मकड़जाल

नई दिल्ली : अनाज मंडी आग हादसे में संकरी गलियों और अतिक्रमण के चलते अग्निशमन विभाग एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों को यहां पहुंचने एवं बचाव कार्य करने में बड़ी परेशानी हुई। इन इलाकों में अवैध रूप से फैले तारों के गुच्छों के कारण यहां अभी भी ऐसे हादसों के होने की आंशका बनी हुई है। अनाज मंडी सहित अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे इलाकों में अवैध रूप से फैले तारों को हटाने एवं इनसे संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बीएसईएस ने अभियान शुरू किया हुआ है। 

इतना ही नहीं डिस्कॉम ने उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने और आम लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समय-समय पर अखबारों में नोटिस भी जारी किए हैं। इस बारे में बीएसईएस प्रवक्ता ने बताया कि पिछले सप्ताह हमने केबल टीवी एजेंसी, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतानवी देते हुए नोटिस अखबार में प्रकाशित करवाया था। इन लोगों ने डिस्कॉम के सप्लाई नेटवर्क का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमारे वायर एवं पोल पर अपने वायर डाले हुए हैं। 

इसीलिए नोटिस में बताया गया है कि बीआरपीएल एवं बीवाईपीएल के पोल,वायर एवं नेटवर्क पर केबल टीवी, टेलिकॉम ऑपरेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एवं अन्य संस्थाओं द्वारा डाले गए तारों व अन्य उपकरणों को नोटिस प्रकाशन तिथि के 15 दिनों के भीतर हटा लें। अन्यथा डिस्कॉम बिना किसी पूर्व सूचना के वायर एवं अन्य उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे और उनके खिलाफ आगे की कानूनी की जाएगी। 

यदि इनकी वजह से इलाके में कोई दुर्घटना हुई तो जानमाल की हानि के लिए केबल टीवी एजेंसी, टेलेफोन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने आगे कहा कि पुरानी दिल्ली सहित राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाकों में बीएसईएस बिजली के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। पैम्फलेट, नुक्कड़ नाटकों और छात्र रैलियों के माध्यमों से उपभोक्ताओं को उनके घर में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगवाने के बारे में बताया जा रहा है।