जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति

गौरतलब है कि नजीब अहमद की मां ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर अनुरोध किया था कि उनके बेटे का पता लगाने के लिए अदालत पुलिस को निर्देश दे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति सोमवार को दे दी। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि अहमद की मां निचली अदालत में अपनी बात रख सकती हैं, जहां रिपोर्ट दायर की गई है।

गौरतलब है कि नजीब अहमद की मां ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर अनुरोध किया था कि उनके बेटे का पता लगाने के लिए अदालत पुलिस को निर्देश दे। पीठ ने यह भी कहा कि यदि नजीब अहमद की मां को मामले पर स्थिति रिपोर्ट चाहिए तो उन्हें निचली अदालत जाना होगा।

नजीब अहमद के बाद JNU से लापता हुआ एक और छात्र

14 अक्टूबर की रात एबीवीपी से कथित रूप से जुड़े कुछ छात्रों के साथ कहासुनी के बाद नजीब अहमद 15 अक्टूबर, 2016 को जवाहर लाल विश्वविद्यालय के माही-मांडवी छात्रावास से लापता हो गया था।

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