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जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर SC ने लगाई ब्रेक, 'यथास्थिति' बनाए रखने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NMCD) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर नॉर्थ MCD के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोज़र हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा।

बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ SC में 2 याचिकाएं

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका यूपी, एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। वहीं, दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। इस मामले में अब गुरुवार यानी कल सुनवाई की जाएगी।

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SC के आदेश के चलते पहले दिन ही रुकी कार्रवाई 

जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम आज बुलडोजर चलाने की तैयारी की थी। कार्रवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले कई अवैध संपत्तियों को क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। NDMC की यह कार्रवाई दो दिन तक चलने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते इसे पहले दिन ही रोक दिया गया। 

उत्तरी नगर निगम में दिल्ली पुलिस के अधिकारी को पत्र लिखकर कर 400 जवानों की मांग की थी ताकि आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करते समय हालत न बिगड़े। इससे पहले बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस तरह की कार्रवाई की गई थी।