मध्यप्रदेश के चंबल संभाग के भिंड जिले में विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के एक जवान की हत्या के आरोप में अदालत ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2012 के इस मामले में जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डीआर दुबेला ने कल फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को ये सजा सुनाई। एक अन्य दोषी की विचारण के दौरान मौत हो गई थी।
अनुविभागीय दंडाधिकारी पुलिस इंद्रेश प्रधान ने आज बताया कि 11 मार्च 2012 को बिछोली निवासी सुमान खान गांव के एसएएफ जवान मुनेंद, सिंह भदौरिया और करन सिंह भदौरिया के साथ बाइक से पिथनपुरा चौराहा गया था। यहां सभी ने शराब पी। इसी दौरान सुमान खान का एक युवक कल्लू से झगडा हो गया।
इसी दौरान कल्लू ने अपने साथियों श्याम सिंह और देवेश सिंह के साथ मिलकर एसएएफ जवान समेत उसके साथियों पर हमला बोल दिया। हमले में मुनेंद, सिंह की लोहे की छड़ सिर में लगने से मौत हो गई। पावई थाना पुलिस ने इस मामले में श्याम सिंह और देवेश सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।