दिल्ली के कंझावला केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रोहिणी कोर्ट ने आरोपी आशुतोष की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले आरोपी के वकील ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि आरोपी ने पुलिस की जांच में पूरा सहयोग किया है और अपराध की प्रकृति जमानती हैं। वहीं सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध किया था।
बता दें कि 31 दिसंबर और एक जनवरी की दरमियानी रात को अंजलि सिंह की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण वह कार के नीचे फंस गईं और वाहन के साथ सड़क पर करीब 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने के कारण उसकी मौत हो गई। अंजलि की मौत के कुछ दिनों बाद उसकी दोस्त निधि भी सामने आई और उसने बताया कि वह हादसे के वक्त अंजलि की स्कूटी पर सवार थी। कार की टक्कर के कारण वह दूसरी तरफ गिरी थी। वहीं उसने ये दावा किया था कि हादसे के वक्त अंजलि ने शराब पी रखी थी। इसके अलावा उसकी अंजलि के साथ लड़ाई भी हुई थी। वहीं इस मामले में अंजलि के परिवार ने निधि के ऊपर कई सवाल उठाए। निधि पर आरोप हैं कि हादसे के बाद वह पुलिस के पास क्यों नहीं गई? अंजलि की मां ने भी कहा कि वो निधि को नहीं जानती है। इसके अलावा उसके ऊपर अंजलि के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगा है।
अब तक सात लोग गिरफ्तार
इस केस में पुलिस ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनमें दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को पहले गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में दो और लोगों- आशुतोष व अंकुश खन्ना – को कथित तौर पर सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।