राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को रिहायशी इलाकों में स्थित स्टील पिकलिंग इकाइयों (स्टील से गंदगी, दाग, जंग हटाने वाली इकाइयों) के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने अपने विशिष्ट निर्देशों के बाद भी इन औद्योगिक इकाइयों को बंद नहीं करने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की खिंचाई की।
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अधिकरण ने दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से इन इकाइयों को बंद करने के भी निर्देश दिए। ऑल इंडिया लोकाधिकार संगठन नाम के एनजीओ की ओर से दायर अर्जी पर एनजीटी ने यह आदेश पारित किया।
एनजीओ ने मांग की कि एनजीटी अपना वह आदेश लागू कराए जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को स्टेनलेस स्टील पिकलिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि वे दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार औद्योगिक गतिविधि की प्रतिबंधित सूची में आते हैं।