Money Laundering Case : सत्येंद्र जैन को मिलेगी बेल या जेल, याचिका पर आएगा 16 नवंबर को फैसला - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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Money Laundering Case : सत्येंद्र जैन को मिलेगी बेल या जेल, याचिका पर आएगा 16 नवंबर को फैसला

आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain)की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
 जैन ने अदालत से जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि अब उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है। सतेंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज है। इस पर कोर्ट अपना फैसला 16 नवंबर को सुनाने वाला है। 
अदालत के समक्ष होना है पेश 
आपको बता दे कि राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत ने सत्येंद्र जैन के साथ ही वैभव जैन व अंकुश जैन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय सहित आरोपी व्यक्तियों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। 
जैन को जेल में मिल रही है विशेष सुविधा
ईडी (ED) ने बुधवार को अदालत को बताया था कि आप नेता को तिहाड़ के अंदर विशेष सुविधा मिल रही है। जांच एजेंसी ने जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला स्पष्ट रूप से बनाया गया है। ईडी ने अंकुश और वैभव द्वारा दायर जमानत याचिकाओं का भी विरोध करते हुए कहा है कि राहत मिलने पर वे न्याय से भाग सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

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