ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में नवनीत कालरा को झटका, साकेत कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में नवनीत कालरा को झटका, साकेत कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन सांद्रकों को जब्त करने के संबंध में कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन सांद्रकों को जब्त करने के संबंध में कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। ये ऑक्सीजन सांद्रक राष्ट्रीय राजधानी में ‘खान चाचा’ समेत उसके कई रेस्त्रां से बरामद किए गए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने आदेश देते हुए कहा, ‘‘अर्जी खारिज की जाती है।’’ गिरफ्तारी की आशंका पर कारोबारी ने इस हफ्ते की शुरुआत में मामले में जमानत मांगते हुए अदालत का रुख किया था। संदीप गर्ग ने बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष के तर्क सुनने के बाद कहा था कि वे अपना फैसला गुरुवार को सुनाएंगे। 
बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया है जबकि उसने किसी भी उपकरण की कालाबाजारी नहीं की बल्कि कानून के तहत ही उसे मंगवाकर बेचा जा रहा है। वहीं सरकारी वकील ने कह कि आरोपी घटना के समय से ही फरार है और उनके परिसरों से भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए है। मामले की जांच जारी है ऐसे में जमानत आवेदन खारिज किया जाए।
हाल में मारे गए छापे के दौरान कालरा के तीन रेस्त्रां से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे और वह अब अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़कर चला गया है। 

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