नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के चलते दिल्ली सरकार जल्द नई पार्किंग पॉलिसी लागू करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स 2017 के नाम से तैयार की गई पार्किंग पॉलिसी 30 सितंबर से पहले हर हाल में अधिसूचित किए जाने की संभावना है। नीति लागू करने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री ने फाइल परिवहन विभाग के पास भेज दी है।
अगले एक सप्ताह में नई नीति के लिए अधिसूचना जारी हो जाने की संभावना है। नई पार्किंग नीति लागू होने के बाद लोगों को व्यस्त समय में पार्किंग फीस अधिक देनी होगी। यानी जिस समय सड़कों पर गाड़ियों की संख्या अधिक होगी। उस दौरान अधिक पार्किंग फीस और जिस समय गाड़ियों की संख्या कम होगी। उस समय सामान्य दरों के अनुसार पार्किंग फीस वसूल की जाएगी। नई नीति में किसी भी बहुमंजिला पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी।
नई पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक वाहनों का परमिट उन्हें ही दिया जाएगा, जिनके पास पार्किंग की सुविधा होगी। व्यावसायिक वाहनों के परमिट का नवीनीकरण पार्किंग की सुविधा के साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। किसी भी बहुमंजिला पार्किंग या अन्य पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में सड़कों पर गाड़ियां पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी जगह बहुमंजिला पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में पार्किंग बनाने की जरूरत है, तो वहां रेट सामान्य दरों से तीन गुना ज्यादा होगा। जो फुटपाथ पर पार्किंग करेगा। उनके खिलाफ जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
एपेक्स मॉनिटरिंग कमेटी के हाथों में होगी कमान
नई पार्किंग नीति में पार्किग शुल्क में वृद्धि समेत अन्य मुद्दों का समाधान निकालने की कमान परिवहन मंत्री की अगुवाई वाली एपेक्स मॉनिटरिंग कमेटी के हाथों में होगी। पार्किंग नीति के मूल मसौदे में कमेटी का प्रमुख दिल्ली के मुख्य सचिव को बनाया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव कर परिवहन मंत्री को इसका प्रमुख बनाया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले पार्किंग नीति लागू करने के दिल्ली सरकार काे निर्देश दिए हैं।