निर्भया गैंगरेप के दोषी पवन ने फांसी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

निर्भया गैंगरेप के दोषी पवन ने फांसी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख

निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा से बचने के लिए दोषी पवन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा से बचने के लिए दोषी पवन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।दोषी पवन ने अपने वकील के जरिए याचिका में चुनौती देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को को चुनौती दी है। पवन ने इस मामले के एकमात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की है जिसमें दावा किया है कि वह एक गवाह है और उसका बयान विश्वसनीय नहीं था।

Coronavirus: हर्षवर्धन बोले-देशभर की 51 लेबोरेटरी में चल रहे है टेस्ट, विदेश से आए लोगों की हो रही है निगरानी

बता दें कि निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट जारी किया है। चौथे डेथ वारंट के तहत आरोपियों को 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जानी है । दिल्ली सरकार की ओर से नई तारीख की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी । निर्भया मामले में दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं और इसके साथ ही फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो चुका है। 
बता दें कि निर्भया से 16-17 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गयी थी। इन छह आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी जबकि छठा आरोपी किशोर था जिसे तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।