सुप्रीम कोर्ट निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले में मौत की सजा पाए एक दोषी पवन गुप्ता के नाबालिग होने के दावे को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर उसकी याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।
बता दें कि दोषी पवन गुप्ता का दावा है कि अपराध के वक्त वह नाबालिग था। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करेगी।
याचिका में पवन ने ये किया था दावा
पवन गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पवन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके साथ ही उसने अधिकारियों को मौत की सजा पर अमल को भी रोकने का निर्देश देने की अपील है।