नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रो-कबड्डी लीग के लिए खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में दखल देने से इंकार कर दिया। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली प्रो कबड्डी लीग की चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कुछ कबड्डी खिलाड़ियों ने जनहित याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस वीके राव की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह चयन प्रक्रिया में दखल नहीं देगी। जनहित याचिका डालने वाले वे खिलाड़ी हैं। जिनका चयन न एशियन गेम्स में और न प्रो-कबड्डी लीग के लिए हुआ है।
इन खिलाड़ियों का आरोप था कि एमैच्योर कबड्डी फैडरेशन ऑफ इंडिया एवं आयोजकों ने खिलाड़ियों का चयन मनमाने तरीके से किया। इसलिए निष्पक्ष तरीके से चयन करने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा खेल मंत्रालय को चयन के लिए दिशा-निर्देश बनाने का आदेश देने की मांग की गई। साथ ही एशियन गेम्स में भारतीय टीम की हार का उदाहरण इस याचिका में रखा गया।