नई दिल्ली : दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत इन कालोनियों के निवासी अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिये 16 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिये इन कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाया गया है।
पुरी ने कहा कि कालोनियों का सीमांकन करने और प्रत्येक संपत्ति के नक्शे बनाने से लेकर संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दो अलग वेबपोर्टल बनाये हैं।
पुरी ने कहा कि इनमें से एक पोर्टल पर कालोनियों के सीमांकन की प्रक्रिया शनिवार से शुरु कर दी गयी है। जबकि दूसरा पोर्टल संपत्तियों के पंजीकरण के लिये बनाया जा रहा है। पुरी ने सीमांकन के लिये बनाये गये वेब पोर्टल का उद्घाटन करते हुये बताया कि दूसरा पोर्टल 16 दिसंबर से शुरु करने का लक्ष्य तय किया है। इस पोर्टल पर इन कालोनियों के निवासी पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकेंगे।
इस दौरान डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर ने बताया कि अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिये केन्द्रीय मंत्रिमंडल के 23 अक्टूबर के फैसले के बाद जारी अधिसूचना में ही तय कर दिया गया है कि संपत्ति के पंजीकरण के लिये आवेदन करने के 180 दिन के भीतर आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र देना होगा।
कपूर ने कहा कि पंजीकरण के लिये आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। कपूर ने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये डीडीए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 25 से 30 सहायता केन्द्र एक दिसंबर से शुरु कर देगा। इन केन्द्रों में लोगों को पंजीकरण की आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिये निशुल्क मदद की जायेगी।