दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया।
सुशील ने क्या कहकर मांगी जमानत
कुमार ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि पुलिस ने उसके विरुद्ध गलत मामला बनाया और ऐसे छवि पेश की जैसे वह दोषी हो। पहलवान को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह दो जून 2021 से जेल में है। कथित तौर पर कुमार और अन्य लोगों ने मिलकर पूर्व जूनियर राष्ट्रीय पहलवान सागर धनकड़ और उसके दोस्तों पर मई में हमला किया था।
यह हमला कथित तौर पर संपत्ति को लेकर किसी विवाद के चलते किया गया था। बाद में धनकड़ की मौत हो गई थी। पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, किसी भोथरी चीज से उसके सिर पर वार किया गया था जिससे उसका सिर फट गया था।