सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल क्रश बनी मलयालम अभिनेत्री प्रिया वारियर के खिलाफ चल रहे सभी मामलों पर बुधवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रिया के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई आपराधिक कार्यवाही ना की जाए। बता दें, मलयालम फिल्म ‘ओरु अदार लव’ के गाने को लेकर उनके और निर्देशक उमर अब्दुल वहाब के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी।
केस दर्ज कराने वालों का कहना था कि गाने से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया के अलावा फिल्म के डायरेक्टर ओमर लुलू को भी राहत दी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि प्रिया और लुलू पर अब आगे FIR दर्ज ना की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रिया की याचिका पर तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया है।
सोमवार को प्रिया के वकील हरीस बीरन ने कोर्ट से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए कहा था। वही ‘ओरू अदार लव’ के मेकर्स की ओर से दी गई याचिका में कहा गया है कि इस गीत को मूल रूप से केरल के एक पुराने लोक गीत के तौर पर पीएमए जब्बार द्वारा 1978 में लिखा गया था, जिसे पहली बार थलासेरी रफीक ने पैगम्बर और उनकी पत्नी खदीजा की प्रशंसा में गाया गया था।
बिना किसी आधार के यह दावा किया गया है कि यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाता है। यह समझना मुश्किल है कि पिछले 40 सालों से जो गाना आस्तित्व में है, जिसे मुस्लिमों ने ही लिखा और केरल में मुस्लिम समुदाय की ओर से पोषित हुए इस गीत को अब पैगम्बर और उनकी पत्नी के अपमान के रूप में माना जा रहा है।
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