नई दिल्ली : एमसीडी कार्रवाई के नाम पर सीलिंग तो करती है लेकिन इसके बाद सील की गई जगह की कोई सुध नहीं ली जाती है। शायद यही वजह है कि सीलिंग होने के बाद भी सील की गई दुकानों के बाहर फिर से अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है।
पूरे मामले में एनजीटी नॉर्थ एमसीडी को कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किया है। एनजीटी के समक्ष पेश एक मामले के अनुसार दिल्ली गेट इलाके में अतिक्रमण कर अवैध रूप से चलाए जा रहे स्कूटर रिपेयर मार्केट के कारण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण इलाके में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और लोगों की शांति भी भंग हो रही है।
अर्जी में यह भी बताया गया है कि मार्केट की दुकानों को साल 2017 के दौरान सील भी किया गया था। लेकिन फिर से सील की गई दुकानों के बाहर ही रिपेयर का काम शुरू कर दिया गया। इन तथ्यों को पुख्त करने के लिए फोटोग्राफ भी दिखाए गए। उक्त आरोप रेजिडेंट्स एंड शॉपकीपर्स ऑफ दिल्ली गेट की ओर से पत्र भेजकर लगाए गए हैं।
पत्र में लगाए गए आरोपों को एनजीटी ने अर्जी के तौर पर स्वीकारते हुए एजेंसियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। एनजीटी ने नॉर्थ एमसीडी व डीपीसीसी को संयुक्त रूप से इस संबंध में एक माह के भीतर जांच कर कार्रवाई करने को कहा है। इसके लिए एनजीटी ने डीपीसीसी को नोडल एजेंसी बनाया है। मामले की सुनवाई एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस एसपी वांगडी, जस्टिस के रामाकृष्णण और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. नागिन नंदा की बेंच कर रही थी।
एनडीएमसी अवैध तहबाजारी को मंजूरी
दिल्ली के पॉश एनडीएमसी एरिया में अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध तहबजारी को मंजूरी दी जा रही है। इसके कारण लगभग एक हजार केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल होगा। जिसके कारण प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ेगा। इन तथ्यों के आधार पर नई दिल्ली म्यूनिसिपल कोरपोरेशन इंप्लाएज एसोसिएशन ने एनजीटी से शिकायत की है। एसोसिएशन की ओर से एनजीटी को पत्र के जरिए दी गई शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि ऐसा एनडीएमसी के इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट की मिलीभगत से किया जा रहा है।
सीलिंग तोड़कर दुकान में घुसा मीट कारोबारी
झंडेवालान स्थित अंबेडकर बस्ती में सील हुई दुकान की सीलिंग तोड़कर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम सहित आईपीसी की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि बीते वर्ष के मार्च महीने में पशुचिकित्सा सेवा विभाग की तरफ से मीट बेचने वाली दुकान को सील कर दिया गया था, जिसका कारण दुकान मालिक अफसर के पास जरूरी दस्तावेजों का न होना बताया गया था।
हालांकि जब नवंबर महीने में विभाग की तरफ से इंस्पेक्शन किया गया, तो पता चला कि दुकान में पीछे की तरफ से एक रास्ता तैयार कर लिया गया था, जिसके बाद सील दुकान के भीतर आवाजाही बनाई गई थी। पुलिस को संदेह है कि दुकान में मालिक सीलिंग होने के बावजूद अपना धंधा चला रहा था, हालांकि पीछे के रास्ते से प्रवेश होने के कारण किसी की नजर नहीं जाती थी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीलिंग की जानकारी मिलने के बाद देशबंधु गुप्ता रोड पुलिस ने इस बाबत एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है।
– राजेश रंजन सिंह