दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने शहर के कई पंजीकृत नर्सिंग होम एवं अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने नोटिस जारी कर पूछा है कि पंजीकरण रद्द करने का आदेश क्यों नहीं जारी किया जाए।
छह जून को जारी इस नोटिस में डीजीएचएस ने यहां के केंद्रों को जारी पत्रों के अनुक्रम का उल्लेख करते हुए उनसे अग्नि सुरक्षा मंजूरी प्रमाण-पत्र की वैध प्रति जमा करने के लिए कहा है और साथ ही दिल्ली अग्निशमन सेवा की ओर से निदेशालय को प्राप्त एक पत्र का भी जिक्र किया।
नोटिस में कहा गया, “वहीं, निदेशालय (डीजीएचएस) ने दो अगस्त 2018 की तारीख को एक पत्र जारी कर दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग से प्राप्त अग्नि सुरक्षा मंजूरी प्रमाण-पत्र की वैध प्रति इस पत्र की प्राप्ति के एक महीने के भीतर जमा करने का निर्देश दिया था।”
सूत्रों ने बताया कि डीजीएचएस की ओर से 14 फरवरी को एक अन्य पत्र जारी कर दिल्ली नर्सिंग होम्स पंजीकरण कानून, 1953 और समय-समय पर बनने वाले नियमों के प्रावधानों के तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जमा करने को कहा गया था।
नोटिस में बताया गया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा निदेशालय के मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लेख किया गया कि अस्पताल एवं नर्सिंग होम संस्थागत भवनों की श्रेणी में आते हैं और नौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले या भूतल के अलावा दो ऊपरी तलों वाले भवनों पर ये नियम लागू होते हैं।