अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को अपने वकील को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि अदालत को ईमेल के जरिये पूनावाला से सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दायर की गई थी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे आरोपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने दीजिए।’’
आपको बता दें कि 28 वर्षीय पूनावाला ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर (27) की गत 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा तथा कई दिनों तक विभिन्न हिस्सों में फेंकता रहा।