बुजुर्गों से 17 प्रतिशत अतिरिक्त कर वसूलेगा दक्षिणी निगम! - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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बुजुर्गों से 17 प्रतिशत अतिरिक्त कर वसूलेगा दक्षिणी निगम!

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नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम वरिष्ठ नागरिकों पर कर वसूली की दोहरी मार डालने जा रहा है। निगम आयुक्त डाॅ. पुनीत गोयल द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए की गई कर बढ़ोतरी पर निगम की स्थाई समिति ने न तो हां की है न ही न की है। स्थाई समिति के तमाम सदस्यों के साथ-साथ स्थाई समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भी निगम आयुक्त के कर प्रस्तावों को लेकर चुप्पी साध ली है।

भूपेंद्र गुप्ता ने अपने बजट भाषण में निगम आयुक्त के कर बढ़ोतरी प्रस्तावों पर विचार करने की बात कह कर मामला सदन के पास भेज दिया है। कर बढ़ोतरी होगी या नहीं अब यह गेंद नेता सदन शिखा राय के पाले में है। निगम आयुक्त डाॅ. पुनीत गोयल द्वारा पेश किए गए बजट प्रस्ताव के मुताबिक बुजुर्गों को टैक्स में मिलने वाली छूट की उम्र की सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है।

इसका मतलब 60 से 65 की उम्र वाले बुजुर्ग अब इस छूट के हकदार नहीं होंगे। निगम की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस छूट को भी घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव निगम आयुक्त की ओर से पेश किया गया है। बुजुर्गों से इतर निगम की ओर से महिला, पूर्व सैनिक और दिव्यांगों को हाउस टैक्स में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

17 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देंगे बुजुर्ग
निगम आयुक्त की ओर से दिए गए प्रस्ताव को अगर दक्षिणी निगम का सदन पारित कर देता है तो वरिष्ठ नागरिकों पर डबल मार पड़ सकती है। क्योंकि आयुक्त के प्रस्ताव के मुताबिक 30 जून से पहले जो हाउस टैक्स जमा करवाने पर 15 प्रतिशत (अरली पेमेंट रिबेट) की छूट मिलती है, अब इस छूट को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ए और बी श्रेणी के अंदर हाउस टैक्स की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

सी, डी, ई  में हाउस टैक्स की दर 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। एफ, जी और एच में 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही पूरे हाउस टैक्स पर 1 प्रतिशत सैस लगा दिया गया है। निगम आयुक्त के प्रस्तावों की मानें तो बुजुर्गों को छूट में 10 प्रतिशत ओवरऑल, 5 प्रतिशत अरली पेमेंट रिबेट और हर श्रेणी के हिसाब से अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा।

पॉलिसी का उल्लंघन
केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2002 में नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन बनाई गई थी। जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई थी। 12 मई 2003 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देश भर के तमाम राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के सचिवों को पत्र लिखकर इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए कहा गया था। वर्ष 2004 में दिल्ली नगर निगम में हाउस टैक्स के लिए यूनिट एरिया प्रणाली लागू की गई थी। जिसमें डीएमसी एक्ट की धारा 114 बी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती थी।

दिल्ली सरकार ने बनाई थी हार्डशिप कमेटी
यूनिट एरिया प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए तत्कालीन दिल्ली सरकार ने हार्डशिप एंड अनोमलि कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के सदस्य रहे तत्कालीन निगम पार्षद संजय पुरी ने बताया कि हम लोगों ने पूरी दिल्ली की हर आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन समेत बड़ी संख्या में लोगों से बात की थी। जिसके बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिल्ली नगर निगम को भेजा था। जिस के बाद ही दिल्ली में यूनिट एरिया प्रणाली सफलता पूर्वक लागू की जा सकी थी।

संजय पुरी ने बताया कि मौजूदा समय में निगम आयुक्त की ओर से जो प्रस्ताव लाए गए हैं, उनमें बुजुर्गों पर दोहरी मार पड़ेगी। इसके लिए हमने महापौर कमलजीत सहरावत को पत्र लिखकर मांग की है कि ऐसा न किया जाए। संजय पुरी ने बताया कि हाउस टैक्स में मिलने वाली छूट के लिए बुजुर्गों की उम्र की सीमा को हमने सदन में रहते हुए 19 मई 2008 के एक प्रस्ताव को पास कर 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया था। जिसे अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एक बार फिर से कम करने जा रहा है।

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– सज्जन चौधरी

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