राष्ट्रीय राजधानी में अनलॉक को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने रविवार को नई गतिविधियों को पुनः शुरू करने को लेकर अनुमति जारी की है। जिसके अनुसार, दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के फिर से खोलने की अनुमति होगी। वहीं स्कूल-कॉलेज, थिएटर्स, स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे।
डीडीएमए ने आदेश में कहा कि स्टेडियम और -स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने के दौरान कोरोना से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अन्य दिशा निर्देंशों के साथ कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा। आदेश में कहा गया, हालांकि सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स,स्विमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के समागमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी।
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वहीं, दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन होता रहेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते डीडीएमए ने जिम और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही बारात घरों और होटलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई थी।