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दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शैली ओबेरॉय को याचिका वापस लेने की दी इजाजत, मेयर चुनाव से जुड़ा है मामला

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय को उनके द्वारा दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर का चुनाव छह फरवरी को होना है। इसके मद्देनजर न्यायालय ने ओबेरॉय को यह इजाजत दी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को बताया कि याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत महापौर पद के लिये चुनाव नहीं होने से संबंधित थी, लेकिन अब चुनाव की अधिसूचना आ गई है।

सिंघवी ने कहा कि छह फरवरी को चुनाव होने की अधिसूचना आने के बाद महापौर चुनाव कराने की मांग से जुड़ी याचिका निरर्थक हो गई है, लेकिन एल्डरमैन द्वारा मतदान जैसे अन्य मुद्दे अब भी बरकरार हैं। पीठ ने कहा कि अगर ऐसा है, तो उसे कार्यवाही पर रोक लगानी होगी, जो याचिकाकर्ता नहीं चाहता। पीठ ने कहा, “हम आपको इस आधार पर इसे वापस लेने की अनुमति देंगे कि चुनाव हो रहा है, लेकिन किसी भी शिकायत के मामले में आपको वापस आने की स्वतंत्रता दी जाएगी।” इसके साथ ही पीठ ने याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी।

शीर्ष अदालत 27 जनवरी को ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के लिए इसे तीन फरवरी को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई थी। याचिका में दिल्ली में महापौर का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।नव-निर्वाचित एमसीडी सदन की पहली बैठक छह जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई थी, जबकि दूसरी बैठक भी कुछ पार्षदों द्वारा हंगामे की वजह से बेनतीजा रही, जिसके बाद उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया था। पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में आप ने 250 वार्ड में से 134 पर जीत दर्ज की थी। भाजपा 104 वार्ड जीतने में सफल रही थी।