सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के एक कथित राजद्रोह मामले में भाकपा नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर विचार करने से इंकार कर दिया। भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग ने कन्हैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर याचिका दायर की गयी थी जिसपर कोर्ट ने विचार करने से मना कर दिया है।
14 जनवरी को पुलिस ने कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इन पर आरोप है कि जेएनयू परिसर में हुए कार्यक्रम में इन्होंने एक जुलूस की अगुवाई की और देशद्रोही नारे लगाए।
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बता दें कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद की कोर्ट में 1200 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात कश्मीरियों को भी देशद्रोह का मुख्य आरोपी बताया गया है।