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तीस हजारी विवाद : दिल्ली HC ने गोलीबारी करने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पुलिसकर्मी कांता प्रसाद और पवन कुमार को घटना के बाद निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तक दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के मामले में दो पुलिस अधिकारियों को शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। झड़प के मामले में इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दो सहायक पुलिस उप निरीक्षकों की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र दिल्ली पुलिस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य बार संगठनों से जवाब मांगा है। 
पुलिसकर्मियों ने अपनी याचिका में घटना की न्यायिक जांच जारी रहने तक गिरफ्तारी से छूट की मांग की थी। पुलिसकर्मी कांता प्रसाद और पवन कुमार को घटना के बाद निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तक दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।  

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गौरतलब है की 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट परिसर में लॉकअप के बाहर कार पार्क करने पर वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हो गयी थी। गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। वकीलों की भीड़ बढ़ती देख पुलिसकर्मियों ने हवा में गोली चलाई, जो एक वकील के लग गई। इससे गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को पीटने के साथ ही कोर्ट परिसर में खड़ी एक जिप्सी व 13 बाइकों सहित 17 वाहनों को आग के हवाले कर दिया था।

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