BREAKING NEWS

दिल्ली की सड़कों पर उतारी जा रही हैं छोटे आकार की इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसें , रूट निर्धारण के लिए सर्वे शुरू◾दिल्ली HC ने SpiceJet को कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश ◾उत्तराखंड : मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति माह 5,000 रुपये देने के फैसलों को मंजूरी ◾अप्रैल में भारत में 74 लाख से अधिक व्हाट्सएप खातों पर लगा प्रतिबंध◾KCR 2 जून से शुरू होने वाले 21 दिनों के समारोह के साथ राज्य गठन को चिह्नित करेंगे ,दस साल सुशासन का प्रमाण◾हरियाणा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ गिरोह के 10 शार्पशूटरों को दबोचा ◾CM Shivraj Chouhan ने दिया आदेश, मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब मामले की होगी जांच ◾NCERT लोकतंत्र को चुनौतियां सहित कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकों से अन्य अध्याय हटाए, छात्रों की पढाई का बोझ होगा कम ◾राष्ट्रपति मुर्मू से नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने की मुलाकात◾ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ'फारेल ने बेंगलुरु में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया से मुलाकात की◾कांग्रेस पटना में विपक्षी दलों की बैठक में लेगी हिस्सा, 12 जून को तय किया गया तारीख◾बृजभूषण सिंह का बड़ा दावा, 'दोषी साबित हुआ तो फांसी लगा लूंगा'◾ रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर किया कटाक्ष, कहा- "GDP के आंकड़ों ने आपके 'नफ़रत के बाज़ार' के दावों को झुठलाया"◾ बिहार में विपक्ष की बैठक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को भी 2024 लोकसभा चुनावों के खाके पर चर्चा के लिए आमंत्रित: संजय राउत◾Wrestler Protest: संसदीय पैनल ने पहलवानों के मुद्दे पर की बैठक, सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की◾हिमाचल प्रदेश में एक दिन के लिए बच्चे चलाएंगे विधानसभा, राज्य सरकार ने 12 जून को किया "बाल सत्र" आयोजित◾"मेकेदातु बांध परियोजना" को लेकर एडप्पादी पलानीस्वामी ने कर्नाटक को विरोध प्रदर्शन करने की दी चेतावनी◾वाईएस शर्मिला ने केसीआर पर उठाया सवाल, कहा- 'उन्हें तेलंगाना स्थापना दिवस मनाने का अधिकार नहीं'◾जेपी नड्डा ने अमेरिकी दूत एरिक गार्सेटी से की मुलाकात, जानिए क्या हुई खास बात-चीत◾दिल्ली आबकारी मामला: व्यवसायी सरथ पी रेड्डी बनेंगे ED के सरकारी गवाह ◾

ट्रैक्टर परेड हिंसा की जांच की मांग वाली याचिका पर HC का बयान- अर्जी वापस लोगे या जुर्माना लगाकर खारिज करें

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और सुरक्षा में कथित चूक की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप याचिका वापस लेंगे या वह जुर्माना लगाकर इसे खारिज करें । 

अदालत ने याचिकाकर्ता एंव वकील विवेक नारायण शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने 26 जनवरी की घटना के ठीक बाद ही याचिका लिखनी शुरू कर दी थी क्योंकि इसे 29 जनवरी को दायर किया गया है। पीठ ने वकील से पूछा, ‘‘ आपने 26 जनवरी दोपहर को ही याचिका लिखनी शुरू कर दी थी? क्या आपको पता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच करने के लिए कितना समय दिया गया है? आप एक वकील हैं। बताएं जांच के लिए कितना समय दिया गया है?’’ 

उसने कहा, ‘‘ आप चाहते हैं कि घटना के दो दिन के भीतर ही जांच पूरी हो जाए? क्या सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है, जिसे घुमाते ही सब कुछ हो जाएगा? हम दंड लगाकर इसे खारिज करें या आप इसे वापस ले रहे हैं?’’ इसके बाद शर्मा ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के तीन निवासियों की ओर से दायर की गई याचिका को वापस ले लेंगे। याचिका में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। पीठ ने कहा, ‘‘ अनुमति दी जाती है। याचिका अब खारिज हो गई है क्योंकि उसे वापस ले लिया गया है।’’ 

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि हिंसा के संबंध में 43 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और इनमें से 13 दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (अपराध शाखा) को स्थनांतरित कर दी गई है। गौरतलब है कि केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर दो महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हो गई थी और लाल किले पर धार्मिक झंडा भी लगा दिया गया था। 

PM मोदी ने की चौरा चौरी घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत, जारी किया डाक टिकट