दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली दंगो के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (UAPA) के तहत केस चलाने की मंजूरी दें दी है। दिल्ली पुलिस ने खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को 14 सितंबर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के मुताबिक यूएपीए के तहत किसी भी आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से उस मामले पर मंजूरी लेनी आवश्यक है। कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुलिस को केस चलाने की स्वीकृति दे दी।
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद की न्यायिक हिरासत अवधि को 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। इसके साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन को जेल के अंदर उमर खालिद की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा था। साथ ही अदालत ने आरोपी खालिद को भी कहा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में उनका सहयोग करें।