नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपहार अग्निकांड मामले में रिएल एस्टेट कारोबारियों सुशील एवं गोपाल अंसल के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप तय किए जाने के निचली अदालत के आदेश को आज बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के पास पर्याप्त सामग्री है जो अंसल बंधुओं और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाने को न्यायोचित ठहराती है।
पीठ ने कहा, ”सामग्री ने इस बात को लेकर गहरा संदेह पैदा किया कि आरोपियों ने अपराध को अंजाम दिया और इसके लिए उचित रूप से आरोप तय किए गए।” बॉलीवुड फिल्म ‘बार्डर’ की स्क्रीनिंग के दौरान 13 जून 1997 को थियेटर में आग लग जाने से 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
(भाषा)