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सब्जी घोटाला : कोर्ट ने स्थगित की सुनवाई

पटियाला हाउस कोर्ट ने लंगर के लिए खरीदी गई सब्जी में घोटाले के आरोप पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया।

नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने लंगर के लिए खरीदी गई सब्जी में घोटाले के आरोप पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। जज प्रीति परेवा ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 16 मई निर्धारित कर दी है। सोमवार को सुनवाई करते हुए जज प्रीति परेवा ने पुलिस से इस मामले में पहले याचिकाकर्ता की शिकायत को सम्मिलित कर सभी तथ्यों को एक साथ पेश करने के आदेश दिए हैं।

साल 2013 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के पूर्व संयुक्त सचिव करतार सिंह कोछड़ ने कमेटी के पूर्व महासचिव गुरमीत सिंह शंटी के खिलाफ सब्जी घोटाले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इन दोनों याचिकाओं को सम्मिलित कर एक साथ सुनवाई की जाएगी।

बता दें कि डीएसजीएमसी के सदस्य हरजीत सिंह जीके ने डीएसजीएमसी के पूर्व महासचिव गुरमीत सिंह शंटी के खिलाफ सब्जी घोटाले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर 20 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश की थी, जिसमें पुलिस ने शंटी द्वारा करोड़ों रुपए का सब्जी घोटाला किए जाने की आशंका जताई थी।

हैरत की बात है कि जहां एक ओर पुलिस ने एटीआर में घोटाला होने की आशंका जताई है, वहीं डीएसजीएमसी ने हाल ही में शंटी द्वारा ही लगाई आरटीआई का जवाब देते हुए कमेटी में कोई भी सब्जी घोटाला न होने की बात कही है।

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