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नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली HC से बोला WhatsApp-यूजर्स को नहीं करेंगे बाध्य

वॉट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जब तक डाटा संरक्षण विधेयक (Data Protection Bill) प्रभाव में नहीं आ जाता तब तक वह उपयोगकर्ताओं को नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

वॉट्सऐप (WhatsApp) ने आज दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है। वॉट्सऐप ने कोर्ट को बताया कि जब तक डाटा संरक्षण विधेयक (Data Protection Bill) प्रभाव में नहीं आ जाता तब तक वह यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। वहीं प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं अपनाने वाले यूजर्स के लिए वह उपयोग के दायरे को भी सीमित नहीं करेगा। 
वॉट्सऐप का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि हम स्वेच्छा से इसे को होल्ड पर रखने के लिए सहमत हुए, हम लोगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। साल्वे ने कहा कि वॉट्सऐप अभी भी अपने यूजर्स को अपडेट दिखाना जारी रखेगा। 

IT नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली HC का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट में वॉट्सऐप और फेसबुक की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। 23 जून को हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

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