चंडीगढ़: हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में नागरिक सुविधा केन्द्र विकसित किए जाएंगे। सभी पालिकाओं में केंद्रीयकृत तरीके से नागरिक सुविधा केंद्र में 41 प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें से कई सुविधाएं निशुल्क होंगी तो कई सुविधाओं पर सामान्य शुल्क अदा करना होगा। हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि इस बारे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 10 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 52 नगर पालिकाओं में एक व्यवस्था के तहत नागरिक सुविधा केंद्र विकसित करने का कार्य शुरू हो चुका है।
उन्होंने बताया कि योजनाओं में पारदर्शिता लाने तथा एक छत के नीचे सभी आवश्यक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार द्वारा नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगें और विभिन्न पालिकाओं द्वारा अपने स्तर पर चलाए जा रहे नागरिक सुविधा केंद्रों को भी अपग्रेड करके इस व्यवस्था में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में ऑनलाइन पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, ऑनलाइन पंजीकरण और विवाह प्रमाणपत्र, मकान, दुकान नक्शा, फायर फाइटिंग एनओसी, व्यापारिक लाइसेंस पंजीकरण एवं पुन: पंजीकरण, पानी तथा सीवरेज कनेक्शन, प्रापर्टी टैक्स बिल एवं अदायगी रसीद, विभिन्न प्रकार की फीस, चार्ज एवं कर का भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेगी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि अभी तक संचालित हो रहे नागरिक सुविधा केंद्र के लिए अब पालिका स्तर पर 7 सदस्यीय, 4 सदस्यीय और 3 सदस्यीय स्टाफ फार्मेट निर्धारित किए गए हैं, जो पालिका की आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे।
(आहूजा)