हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सराहनीय है कि राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में 6 प्रतिशत से बढक़र 10 प्रतिशत हो गई है और इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच सालों में हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार के इस कदम से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। 
मुख्यमंत्री आज पंचकूला में हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो व इंडियन पुलिस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट (आईपीएफआई) के सहयोग से ‘महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा’ विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 
पुलिस में महिलाओं की संख्या पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सराहनीय है कि राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में 6 प्रतिशत से बढक़र 10 प्रतिशत हो गई है और इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
हरियाणा पहला राज्य जहां 34 महिला थाने खोले जाएंगे
हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां 34 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले, ऐसे महिला पुलिस स्टेशनों की कमी के कारण, पीडि़तों को उनके खिलाफ होने वाले अपराध की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब इन पुलिस स्टेशनों के खुलने के बाद पीडि़त हर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आगे आ रही हैं। 
उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि हर अपराध की शिकायत दर्ज करें और यह सुनिश्चित करें कि हर पीडि़त को न्याय दिया जाए। उन्होंने कहा कि 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड देने का कानून पारित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। 
इसके बाद केंद्र ने भी इस कानून को पारित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में प्रारंभिक जांच करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है।

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