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हरियाणा : ओपी चौटाला को राहत, सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

तिहाड जेल में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी हैं। ट्रायल कोर्ट से मिली चार साल कैद की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक चौटाला की अपील पर सुनवाई होने तक जारी रहेगी।

 दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई थी सजा 

आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को सजा सुनाते हुए उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोष साबित हुआ है। जिसमें उन्हें चार साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ चौटाला परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ओपी चौटाला इसी साल की शुरूआत में शिक्षा भर्ती घोटाला के मामले में सजा काटकर बाहर निकले थे।  

लेकिन तीन माह बाद ही आय से अधिक मामले में उन्हे चार साल की सजा सुनाई गई थी। विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि सभी साक्ष्यों व दस्तावेज से स्पष्ट है कि चौटाला ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर 2,81,18,451 रुपये की संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है। दोषी इसका साक्ष्य नहीं दे पाया और गवाहों व दस्तावेज से सीबीआई साबित करने में सफल रही है कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है।

हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम हैं ओपी चौटाला 

ओपी चौटाला परिवार का हरियाणा में काफी ऊंचा कद हैं। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चौटाला स्वंय हरियाणा के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन भष्ट्राचार के चलते ओपी चौटाला की राजनीति हरियाणा से खफा होती गई। फिलहाल इनेलो का हरियाणा में एकलौते अभय चौटाला विधायक हैं , जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं ।