23 वर्षीय श्रम और दलित सामाजिक कार्यकर्ता नौदीप कौर की अवैध गिरफ्तारी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट को नौदीप कौर की कथित गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के ई-मेल मिले थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वत: इस मामले में संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।
अरुण कुमार त्यागी की बेंच इस मसले पर अब 24 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। बता दें कि बीते 6 और 8 फरवरी को हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की गई थी। वही, 28 दिसंबर और 12 जनवरी को सोनीपत पुलिस ने नौदीप कौर पर दो आपराधिक मुकदमें दर्ज किए थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया।
कोर्ट ने 28 दिसंबर को पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए रंगदारी के मामले में नौदीप कौर को जमानत दे रखी है। दूसरी ओर, हरियाणा पुलिस ने इस बात से इंकार किया है कि जेल में नौदीप के साथ अत्याचार हो रहा है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है।
इस संबंध में पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उल्टा नौदीप और उनके सहयोगी जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहें हैं। पुलिस ने नौदीप के ऊपर लगे आरोपों पर कहा है कि उनके खिलाफ दंगा फैलाने, आपराधिक षडयंत्र रचना और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं।