SC का फैसला : हत्या मामले में रामपाल को उम्र कैद, हिसार में धारा 144 लागू - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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SC का फैसला : हत्या मामले में रामपाल को उम्र कैद, हिसार में धारा 144 लागू

हिसार जिले में धारा 144 लगा दी गई है, साथ ही हिसार प्रशासन और पुलिस भी रामपाल के समर्थकों के आने की आशंका को लेकर मुस्तैद है।

कहा जा रहा है कि सजा के ऐलान से पहले ही रामपाल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सजा के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है।पिछली सुनवाई जेल के अंदर ही हुई थी. प्रशासन की ओर से इलाके में धारा 144 लगाई गई है। जिन मामलों में रामपाल को सजा सुनाई गई है, उनमें पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम से 18 नवंबर 2014 को बरामद की गई थी।

जबकि दूसरा मामला उस हिंसा से जुड़ा है जिसमें रामपाल के भक्त पुलिस के साथ भिड़ गये थे। इस दौरान करीब 10 दिन चली हिंसा में 4 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हो गई थी। 67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवम्बर, 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे। रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ बरवाला पुलिस थाने में 19 नवम्बर, 2014 को दो मामले दर्ज किये गये थे।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम हरियाणा के हिसार शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी संभावित बवाल, हिंसा और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। हिसार जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। अदालत के चारों ओर तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इस सुरक्षा घेरे को भेदकर कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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