झज्जर : शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर को उपायुक्त कार्यालय की ओर से शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस आश्य की जानकारी देते हुए कार्यवाहक उपायुक्त आमना तस्नीम ने बताया कि मनु भाकर की ओर 28 जुलाई को दोबारा किए आवेदन के आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया है। दोबारा मिले आवेदन की सभी ओपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत सोमवार की सांय शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिया गया।
कार्यवाहक उपायुक्त आमना तस्नीम ने उदीयमान खिलाड़ी मनु भाकर के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। गौरतलब है कि मीडिया में आने के बाद रविवार को ही उपायुक्त ने सफाई देते हुए कहा था कि शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर को शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। डीसी आमना तस्नीम ने बताया कि शूटर खिलाड़ी मनु भाकर के शस्त्र लाइसेंस का मामला पिछले बुधवार को उनके संज्ञान में आया।
आवेदक की ओर से आत्मरक्षा को कारण बताते हुए शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन मांगा गया था लेकिन प्रार्थिया की आयु 21 वर्ष से कम होने के कारण शस्त्र अधिनियम की नियमावली के तहत आत्मरक्षा हेतु लाइसेंस जारी नहीं हो सकता था। लाइसेंस के लिए पुराने आवेदन के साथ पुलिस विभाग की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि आवेदक को किसी प्रकार से जान का खतरा नही है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को लाइसेंस जारी नहीं हो सकता था।
दयीमान खिलाड़ी की जरूरत और उनके भविष्य को देखते हुए उपायुक्त ने प्रार्थिया मनु भाकर व उनके पिता को 28 जुलाई को अपने कार्यालय में बुलाकर सारी प्रक्रिया बताई। आवेदक की 21 वर्ष से कम आयु होने के कारण विशेष परिस्थितियों में शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाता है।
जिसके बाद प्रार्थिया की ओर से लाइसेंस जारी करने के कारण को दर्शाने वाले कॉलम में उदीयमान खिलाड़ी व खेल के अभ्यास के लिए विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस जारी करना कारण बताते हुए पुन:आवेदन किया गया। दोबारा आवेदन मिलने के उपरांत एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई जोकि पुलिस के साथ मिलकर प्रार्थिया के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कराएगा। इन औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया गया है।
– विनीत नरुला