देशभर में टीकाकरण अभियान जोरो-शोरों पर है और इसी बीच भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने यह साफ किया है कि कोविड-19 टीका लगने की वजह से अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आती है और वह अस्पताल में एडमिट होता है, तो इसका खर्च स्वास्थ्य बीमा कंपनी को देना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसे टीका लगवाने के बाद किसी समस्या की वजह से अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है तो बीमा कंपनी उसे अस्पताल के खर्चों की भरपाई की सुविधा देने से मना नहीं कर सकती।
आपको बता दें कि IRDAI ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा है, ‘मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं जिनसे इस बात को लेकर संदेह जताया जा रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण की वजह से किसी प्रतिकूल हालत में अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर होगा या नहीं। इसलिए इस संबंध में यह साफ़ किया जाता है कि कोविड-19 वैक्सिनेशन के बाद किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के चलते अस्पताल में भर्ती होने की हालत में भर्ती होने का खर्च हेल्थ बीमा में कवर किया जाएगा। इसके लिए बीमा कंपनी ने जो पहले से नियम-शर्तें निर्धारित की हैं, उन्हीं का पालन करना होगा।’