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25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों को लेकर विमानन मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश

मंत्रालय से पहले एयपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया ने भी उड़ानों को लेकर मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। हालांकि विमानन मंत्रालय ने इसको लेकर अभी कोई मंजूरी नहीं दी है।

कोरोना लॉकडाउन के बीच सोमवार से शुरू हो रही घरेलू हवाई यात्रा को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी किए है। मंत्रालय से पहले एयपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया ने भी उड़ानों को लेकर मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। हालांकि विमानन मंत्रालय ने इसको लेकर अभी कोई मंजूरी नहीं दी है। 
यात्रियों को इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य 
एयरपोर्ट काउंटरों पर कोई चेक-इन नहीं लिया जाएगा, केवल वेब चेक-इन वाले यात्री ही एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं। 
– यात्रा के समय केवल एक चेक-इन बैग की अनुमति होगी। 
– विमान में फूड सर्विसेज उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। 
– यात्रा के दौरान किसी तरह की मैगजीन्स या पेपर नहीं दिए जाएंगे।
– उड़ान के प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने की बात एयरलाइंस को यात्रियों को सूचित करनी होगी।
– उड़ान से 60 मिनट पहले ही बोर्डिंग शुरू कर दी जाएगी और 20 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे।
घरेलू हवाई यात्रा को लेकर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घरेलू नियमित कमर्शियल उड़ानों को लेकर जानकारी दी। हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि लगभग दो महीने के निलंबन के बाद घरेलू विमान सेवा 25 मई से फिर से शुरू होगी।  उन्होंने एयरपोर्ट्स और विमानन कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के सामने शर्तें रखी हैं। इन शर्तों को मानना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। शर्तों को पूरा करने वाले यात्रियों को ही यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी। उड्डयन मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार, यात्रियों को पहली शर्त टिकट बुक करने के साथ पूरी करनी होगी। 
टिकट बुकिंग के दौरान, एयरलाइंस यात्रियों को एक फार्म उपलब्‍ध कराएगी, जिसमें उन्‍हें अपनी कोविड-19 हिस्‍ट्री की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, यदि कोई यात्री बीते एक महीने के दौरान, क्‍वारंटाइन में रहा है तो इसकी जानकारी भी एयरलाइंस को मुहैया करानी होगी। 
मंत्रालय ने एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि बीते एक महीने में यदि कोई यात्री क्‍वारंटाइन में रहा है तो उसकी सुरक्षा जांच आइसोलेटेड सिक्‍योरिटी चेक यूनिट में ही होगी। मंत्रायल ने स्‍वास्‍थ्‍य की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए सभी यात्रियों से फार्म के सही जानकारी देने की अपील भी की है।

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