रायपुर:छत्तीसगढ़ में पर्यावरण विभाग द्वारा दिसंबर-जनवरी महीने में छह बड़े शहरों रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग,रायगढ़ और कोरबा में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध प्रतिवर्ष एक दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा। छत्तीसगढ़ वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अंतर्गत यह शहर वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित है। इसी के तहत पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह ने 27 नवंबर को छह जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ठंड में वायु प्रदूषण को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाए रखने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि प्रदूषण पर राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत है।
पर्यावरण विभाग द्वारा बुधवार को लिया गया यह निर्णय उसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री रमन सिंह और आवास एवं पर्यावरण मंत्री राजेश मूणत के निर्देशों के अनुरूप प्रदूषण रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके फलस्वरूप वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो वर्षो से किए जा रहे लगातार प्रयासों के फलस्वरूप रायपुर शहर के प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार हुआ है और वायु की गुणवत्ता बेहतर हुई है।
अधिकारियों ने बताया, रायपुर के सभी रोलिंग मिलों में ‘कंटीन्यूस ऑन लाईन स्टेक मानीटरिंग सिस्टम’ लगाया गया है। इसके साथ ही सभी प्रमुख उद्योगों में भी ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। पूरे रायपुर को ग्रिड में बांटकर मॉनीटरिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप रायपुर का प्रदूषण का स्तर गुड की श्रेणी में आ गया है। दीपावली में भी प्रदूषण के स्तर में 22 फीसदी की कमी आई है।