बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित खुदकुशी के मामले में जांच संभालेगी। एजेंसी के अधिकारियों ने बुधवार को यह बात कही। बिहार पुलिस ने सुशांत के पिता की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुशंसा को सीबीआई को भेजा है और एजेंसी ने इस आधार पर जांच शुरू करने का फैसला किया है। प्रक्रिया के अनुसार, अगर मामले में कानूनी पहलू हैं तो सीबीआई को जांच के रेफरेंस को लौटाने की स्वतंत्रता है और वह इस संबंध में और स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन जानकार सूत्रों ने कहा कि इस मामले को एजेंसी जांच के लिए लेगी।
केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच के अधिसूचना जारी की
साथ ही केंद्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे।
अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना की प्रति केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दी गई है जिसमें मामले की जांच करने को कहा गया है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘अधिसूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने जारी की जिससे राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का रास्ता साफ हो गया है।
सुशांत के पिता ने बिहार सरकार से लगाई थी गुहार
राजपूत के पिता के अनुरोध पर मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा किए जाने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है।
उल्लेखनीय है कि 34 वर्षीय राजपूत 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके हुए मिले थे तब से मुंबई पुलिस विभिन्न कोणों पर मामले की जांच कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में चली बहस
अभिनेता से जुड़े मामले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय में कहा कि बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
बिहार पुलिस इन धाराओं में मामला दर्ज किया है
बिहार पुलिस ने मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के तीन सदस्यों सहित अन्य पांच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), धारा-341 (गलत तरीके से रोकने), धारा-342 (अवैध तरीके से बंधक बनाने), धारा-380 (घर में चेारी), धारा-406 (भरोसा तोड़ना) और धारा-420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।
ये है मामले में नामजद
रिया के अलावा उनके जिन तीन रिश्तेदरों को नामजद किया गया है उनके नाम, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती है। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा और श्रृति मोदी को भी नामजद किया गया है। इस प्राथमिकी को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच न्यायाधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो गया था।