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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब-कोविड से मौत पर नहीं दे सकते 4 लाख रुपए का मुआवजा

केंद्र सरकार ने ने कोरोना महामारी से मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और मुआवजे की मांग वाली याचिकाओं का जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया।

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और मुआवजे की मांग वाली याचिकाओं का जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया। केंद्र ने हलफनामा दायर किया है कि वित्तीय बाधाओं और अन्य कारकों के कारण परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने पहले ही भुगतान कर दिया है और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए कई सरकारी उपाय पेश किए गए हैं। केंद्र ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी प्रस्तुत किया कि केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए बड़ी मात्रा में खर्च किया है, और यह कि उनका वित्त बहुत अधिक है।सरकार ने कहा कि अगर सभी पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा तो फिर एसडीआरएफ का पूरा पैसा सिर्फ एक चीज पर खर्च हो जाएगा। अगर एसडीआरएफ फंड को कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने में खर्च किया जाता है तो इससे कोरोना से निपटने की तैयारी के साथ ही बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं से भी लड़ पाना असंभव हो जाएगा। 

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