देश में एक बार फिर कोरोना का संकट गहराने लगा है। कई राज्यों से सामने आ रहे मामले डरने वाले है। महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 दिसंबर प्रभावी 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। गृह मंत्रालय ने संक्रमण पर निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया हैं। जिसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।
नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवलकंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। कोरोना के खिलाफ एक बार फिर केंद्र ने अपनी कमर कस ली है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बैठक की थी।