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निर्भया मामले में कोर्ट ने जारी किया नया डेथ वारंट , 3 मार्च को दी जाएगी फांसी

पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को कहा कि निर्भया मामले के दोषियों को मौत की सजा देने के लिए नयी तारीख का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर जल्द ही फैसला सुनायेगी। चारों गुनहगारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला दे दिया है। कोर्ट द्वारा जारी फैसले के तहत चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को कहा कि निर्भया मामले के दोषियों को मौत की सजा देने के लिए नयी तारीख का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर जल्द ही फैसला सुनायेगी। चारों गुनहगारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला दे दिया है। कोर्ट द्वारा जारी फैसले के तहत चारों दोषियों को 3  मार्च की सुबह 6  बजे फांसी दी जाएगी।
अदालत निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुनवाई की जिनमें इस हत्याकांड के चारों मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने के लिए नयी तारीख मुकर्रर करने की मांग की गयी थी। इस बारे में निर्भया की मां ने कहा कि वह फैसले से ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि यह तीसरी बार है जब कोर्ट द्वारा डेथ वारंट जारी किया गया है। बता दें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान चारों दोषियों में मुकेश कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि वह नहीं चाहता है कि वकील वृंदा ग्रोवर उसकी पैरवी करें। तब अदालत ने वकील रवि काजी को उसका पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया। अदालत को यह भी सूचित किया गया कि निर्भया मामले का अन्य मुजरिम विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है। इस दौरान विनय के वकील ने अदालत से कहा कि जेल में उस पर हमला किया गया और उसके सिर में चोट आयी है।
विनय के वकील ने यह भी कहा कि वह गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती। तब अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को कानून के मुताबिक विनय का उपयुक्त ख्याल रखने का निर्देश दिया। अन्य दोषी पवन गुप्ता के वकील ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करना चाहता है।
पवन गुप्ता चारों मुजरिमों में एकमात्र ऐसा मुजरिम है जिसने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी कानूनी विकल्प होता है जिस पर चैम्बर में निर्णय लिया जाता है। पवन गुप्ता के पास दया अर्जी देने का भी विकल्प है। अक्षय कुमार के वकील ने अदालत से कहा कि उन्होंने नयी दया अर्जी तैयार की है जिसे राष्ट्रपति को दिया जाएगा।

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