मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविघालय के तत्कालीन कुलपति ब्रजकिशोर कुठियाला के खिलाफ संपत्ती कुर्की कार्रवाई को निरस्त किए जाने संबंधी आवेदन पर 4 सितंबर को बहस होगी।
विशेष न्यायाधीश संजीव पांण्डेय की अदालत में आज ईओडब्ल्यु ने कुठियाला की ओर से पेश आवेदन पर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया। अदालत में कुठियाला के वकील की ओर से उनकी अनपस्थिति का आवेदन पेश किया गया इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों के बीच बहस के लिए तारीख नियत कर दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रो। कुठियाला सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने संबंधी आदेश लेकर विगत दिनों अदालत में पेश हुए थे।
अदालत में कुठियाला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रस्तुत किया और आवेदन पेश करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई उनकी फारारी की दशा में की जानी थी किन्तु वे स्वयं ही अदालत में पेश हो गए है ऐसे में धारा 82 कुर्की की कार्रवाई का कोई औचित्य ही नहीं है। आवेदन में उनके खिलाफ कुर्की कार्रवाई को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया था।
इस संबंध में ईओडब्ल्यु ने आज अपना जवाब पेश किया है।